नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी युवक को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में युवक को सजा
छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में युवक को सजा


मुरैना: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया है।

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अभियोजन के अनुसार दसवीं की छात्रा का आरोपी नरेश पारा ने पिछले वर्ष मई में अपहरण कर लिया और उसके साथ लगभग छह दिनों तक दुष्कर्म किया था। कोतवाली थाना पुलिस ने छात्रा को आरोपी के घर से अपने कब्जे में लिया था।

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मामले की जांच के बाद पुलिस ने विशेष अदालत में आरोपपत्र पेश किया था। अदालत ने कल आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास सुनाया। (वार्ता)










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