मुंबई में विदेशी पर्यटक के साथ छेड़खानी, आरोपी युवक को अदालत ने सुनाई सजा, जानिये पूरा अपडेट
मुंबई की एक अदालत ने पेरू की एक महिला पर्यटक के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में 19 वर्षीय एक युवक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने पेरू की एक महिला पर्यटक के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में 19 वर्षीय एक युवक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मझगांव मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को युवक को दोषी करार देते हुए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि युवक के अपराध ने देश की छवि को धूमिल किया और उसे रियायत देने से भारत के बाहर गलत संदेश जाएगा। फैसले की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
यह भी पढ़ें |
Drugs Case: ड्रग केस में गिरफ्तार आर्यन खान और अन्य आरोपियों की बढ़ी मुसीबत, जमानत पर टला फैसला, जानिये कब होगी अगली सुनवाई
युवक ने पेरू की 38 वर्षीय महिला पर्यटक के साथ छेड़खानी की थी, जो इस साल मार्च में अकेले ही मुंबई घूमने के लिए आई थी और एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी। इस गेस्ट हाउस में युवक प्रबंधक के तौर पर काम करता था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपों की जांच के दौरान पता चला था कि युवक अक्सर महिला के कमरे में जाता था। वह उस पर साथ में सेल्फी खिंचवाने का दबाव बनाता था और उसने कई बार महिला को गलत तरीके से छुआ भी था।
यह भी पढ़ें |
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी, जानिये पूरे केस का अपडेट
पुलिस ने महिला का बयान दर्ज करने के लिए एक अनुवादक की मदद ली थी और युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।