मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को आठ साल की नाबालिग बच्‍ची के साथ बलात्‍कार के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

आजीवन कारावास (फाइल)
आजीवन कारावास (फाइल)


मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को आठ साल की नाबालिग बच्‍ची के साथ बलात्‍कार के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम अदालत) दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पॉक्सो अधिनियम अदालत के विशेष न्‍यायाधीश बाबूराम ने आरोपी आरिज (27) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्‍कार) और पॉक्‍सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि 50,000 रुपये पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भर सका तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अधिवक्‍ता द्वय ने घटना के संदर्भ में पुलिस में दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र के हवाले से बताया कि 30 जुलाई 2022 को यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाके में एक आठ वर्षीय लड़की को उसके पड़ोसी युवक आरिज ने अपने बाथरूम में ले जाकर बलात्कार किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनकर जब वह मौके पर पहुंची तो उसकी बेटी पड़ोसी के घर में खून से सने कपड़ों में मिली थी। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला किया।

 










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