Delhi High Court: अदालतों को नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध मामलों को यांत्रिक रूप से नहीं लेना चाहिए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध के मामलों में प्राथमिकी महज छपे हुए कुछ कागज नहीं होते हैं, बल्कि यह उनके लिये बहुत बड़...