कौशांबी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा
कौशांबी जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कौशांबी: कौशांबी जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि मंगलवार को कौशांबी जिला सत्र न्यायालय के अपर न्यायिक दंडाधिकारी ( पॉक्सो अधिनियम) उत्कर्ष यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दुष्कर्म मामले के आरोपी बृजेन्द्र (27) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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खरे ने घटना के संदर्भ में बताया कि जिले के कौशांबी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी, एक व्यक्ति की 16 वर्षीया नाबालिग भांजी एक अक्टूबर 2015 को दुर्गा प्रतिमा बनाने के लिए गांव के बाहर मिट्टी लेने गई थी, तभी गांव के ही एक व्यक्ति ने किशोरी को पकड़कर जबरन उसके साथ दुराचार किया।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा कौशांबी थाना पर संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार देकर उपरोक्त सजा सुनाई।
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अदालत ने यह भी साफ किया है कि अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।