Crime in UP: बुलंदशहर में दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दो बच्चियों से दुष्कर्म करने के एक दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 36,000 रूपये जुर्माना लगाया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा


बुलंदशहर: बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दो बच्चियों से दुष्कर्म करने के एक दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 36,000 रूपये जुर्माना लगाया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने बताया कि अगौता थाना इलाके के तहत हैदराबाद गांव का रहने वाला लवली उर्फ नवल किशोर 2018 में अगौता थाना क्षेत्र में रहने वाली दो बच्चियों (सात वर्ष और पांच वर्ष) को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उन्होंने बताया कि लवली ने बच्चियों से दुष्कर्म किया और उन्हें पीटा।

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इस संबंध में अगौता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) ध्रुव राय की अदालत ने लवली को शनिवार को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 36,000 रुपये जुर्माना लगाया।

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