बलिया में नशीली दवा रखने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

डीएन ब्यूरो

बलिया की एक अदालत ने नशीली दवा की बरामदगी के सात साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नशीली दवा रखने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
नशीली दवा रखने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास


बलिया: अदालत ने नशीली दवा की बरामदगी के सात साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी भरत कुमार ठाकुर को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि राजकीय रेलवे पुलिस ने बलिया रेलवे स्टेशन से देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के भरत कुमार ठाकुर को एक अक्टूबर 2016 को नशीली दवा अल्प्राजोलाम की 215 ग्राम मात्रा के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी की तहरीर पर भरत कुमार ठाकुर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था और विवेचना के उपरांत आरोपी भरत कुमार ठाकुर के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

एसपी ने बताया कि सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।

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