बलिया में दहेज हत्या के दोषी पति, सास-ससुर को 10 वर्ष कठोर कारावास
बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के छह साल पुराने मामले में उसके पति, सास व ससुर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बलिया: जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के छह साल पुराने मामले में उसके पति, सास व ससुर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत संख्या प्रथम) हरिशचंद्र की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले में विवाहिता के पति इमरान, ससुर कुर्बान अली और सास शहनाज को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी तथा उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, खेजुरी थाना क्षेत्र के जनुआन गांव की निवासी नूरजहां ने बांसडीह कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी रोजी (20) की शादी ग्राम सेमरी रामपुर के इमरान के साथ 2015 में की गयी थी। शादी के बाद ससुराल वाले मोटरसाइकिल के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो पांच अप्रैल 2017 को रोजी की जहर देकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में पति और सास-ससुर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया।
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