गोंडा में हत्‍या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

गोंडा जिले की एक अदालत ने चुनावी रंजिश में हत्या के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हत्‍या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास (फाइल)
हत्‍या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास (फाइल)


उत्तर प्रदेश: गोंडा जिले की एक अदालत ने चुनावी रंजिश में हत्या के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला ने शुक्रवार को यहां बताया कि सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं तथा उनके गवाहों को सुनकर तीनों भाइयों को हत्या तथा जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

जुर्माने की राशि अदा न करने पर सभी को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी।

घटना का ब्यौरा देते हुए बसंत शुक्ला ने बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाने में एक दिसंबर 2015 को फज़लुल बारी ने सूचना दी थी कि ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर प्रधान पद के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान कुछ मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया।

यह भी पढ़ें | Gonda: हत्या के मामले में दो बेटों समेत पिता को आजीवन कारावास की सजा

उन्होंने बताया कि इसके चलते ग्राम प्रधान अनुज कुमार शुक्ला (27), अमित कुमार शुक्ला (34) व अनुपम कुमार शुक्ला (44) ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें सज्जाद खां नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि अब्दुल हक व शाहजहां घायल हो गए थे।










संबंधित समाचार