Crime in UP: बलिया से छह साल की बालिका से रेप करने वाले दरिंदे को अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में छह वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में अदालत ने 22 दिनों में सुनवाई पूरी करते हुए एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर:

बलात्कार के जुर्म में दोषी को 20 साल की सजा
बलात्कार के जुर्म में दोषी को 20 साल की सजा


रायपुर: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में छह वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में अदालत ने 22 दिनों में सुनवाई पूरी करते हुए एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार रायपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आरिफ शेख ने बताया कि धमतरी जिले में 29 जुलाई को एक बालिका के साथ हुए बलात्कार के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच दिनों के भीतर अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

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शेख ने बताया कि जिले के कुरूद थाने में 29 जुलाई को बालिका की मां ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर सारथी (32) को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पांच दिनों में मामले की जांच की और तीन अगस्त को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में चालान पेश किया।










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