केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन ने भी मांगी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे 21 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
![हेमंत सोरेन ने मांगी चुनाव प्रचार के लिए जमानत](https://static.dynamitenews.com/images/2024/05/17/after-kejriwal-hemant-soren-also-asked-for-interim-bail-for-election-campaign-supreme-court-gave-this-answer/66472db97dda1.jpg)
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की, जिसपर कोर्ट ने 20 मई तक ईडी से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को भी कहा और मामले को 21 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया।
यह भी पढ़ें |
Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सोरेन की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कही ये बात
यह भी पढ़ें |
Hemant Soren: हेमंत सोरेन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी को किया खारिज
• जवाब में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उन्होंने जिन सबूतों पर भरोसा किया है, उनमें से एक उस व्यक्ति का बयान है जो वास्तव में जमीन पर पाया गया था, जिसकी तस्वीरें भी हैं। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि ईडी का कहना है कि जमीन को बेचने की फाइल नोटिंग हैं, जिसमें कहा गया है कि सीएम की रुचि थी।
• न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जब तक पीठ प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती, कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।