Uttar Pradesh: यूपी में तबादलों के लिए अब मुख्यमंत्री का अनुमोदन जरूरी, जानिये नए शासनादेश के बारे में
उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र खत्म होने के बाद अब सीएम योगी ने तबादलों की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र खत्म होने के बाद राज्य में ट्रांसफर को लेकर नया शासनादेश जारी कर दिया है। अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के बिना कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा।
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नई तबादला नीति को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के बाद समूह ‘क’ लेकर ‘घ’ तक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।
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अब नई नीती के तहत समूह ग तथा घ के कर्मचारी के तबादले के लिए भी मुख्यमंत्री का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है।
इससे पहले यूपी में केवल वर्ग ए तथा बी के तबादले के लिए ही मुख्यमंत्री से अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी। केवल समूह ग तथा घ के तबादले विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री तथा शासन से भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम योगी की अनुमति के बाद ही राज्य में अब किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर हो सकेगा।
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योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बीती 14 जून को यूपी तबादला नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 30 जून तक तबादले होने थे। इस दौरान कई विभाग में तबादलों को लेकर विवाद के बाद अब स्थानांतरण अवधि समाप्त हो गई है।