पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 6 मई तक लगी रोक
कार्ति चिदंबरम पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने का आरोप है। उस वक्त उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे। जिसके कारण उन पर भी शिकंजा कसा हुआ है।
नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 6 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करेगा।
Aircel Maxis case against Karti and P Chidambaram: Interim protection extended in both ED and CBI cases. Next hearing in Delhi's Patiala House Court is May 6. ED sought adjourning of the matter for four weeks as the response to Letters Rogatory from Singapore awaited. pic.twitter.com/1h1f7VtXpg
— ANI (@ANI) April 26, 2019
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने चिदंबरम परिवार को अंतरिम राहत दी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सबूत जुटाने के लिए और समय दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख छह मई तय की है।
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इस मामले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई, दोनों एजेंसियों से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत अदालत ने बढ़ाई है। एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी जांच कर रही है।
क्या है मामला
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कार्ति चिदंबरम पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने का आरोप है। उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे। सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।