पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 6 मई तक लगी रोक

डीएन ब्यूरो

कार्ति चिदंबरम पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने का आरोप है। उस वक्त उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे। जिसके कारण उन पर भी शिकंजा कसा हुआ है।

कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम (फाइल फोटो)


नई दिल्‍ली: एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 6 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करेगा।

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने चिदंबरम परिवार को अंतरिम राहत दी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सबूत जुटाने के लिए और समय दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख छह मई तय की है।

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इस मामले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई, दोनों एजेंसियों से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत अदालत ने बढ़ाई है। एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी जांच कर रही है।

क्‍या है मामला

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कार्ति चिदंबरम पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने का आरोप है। उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे। सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।










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