इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छोटी कर्बला कब्रिस्तान पर अतिक्रमण मामले में प्रशासन को दिये ये निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज जिला प्रशासन को मंगलवार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छोटी कर्बला कब्रिस्तान की संपत्ति पर कोई अतिक्रमण न करे। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज जिला प्रशासन को मंगलवार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छोटी कर्बला कब्रिस्तान की संपत्ति पर कोई अतिक्रमण न करे।
माफिया अतीक अहमद के करीबी अबु तालिब ने नगर के चकिया इलाके में स्थित इस कब्रिस्तान पर कथित तौर पर अतिक्रमण कर रखा है।
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न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने इस कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले वक्फ द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने प्रतिवादियों को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की।
अदालत ने संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद कहा, इस मामले में आगे बढ़ने से पूर्व प्रतिवादियों को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने दें और इसके बाद तीन दिनों के भीतर ‘रिज्वाइंडर’ हलफनामा दाखिल किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस बीच, सक्षम अधिकारी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कब्रिस्तान की संपत्ति पर कोई अतिक्रमण न हो।
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याचिकाकर्ता के मुताबिक, तालिब ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया था और इस संबंध में 2017 से विभिन्न अधिकारियों के पास शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।