यूपी निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज नहीं आया कोई फैसला, मामला कल तक के लिये टला
उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में फिर फैसला टल गया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये पूरा अपडेट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में आरक्षण के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से आज भी फैसला नहीं आ सका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित स्टे को कल तक के लिए बढ़ा दिया है। कल भी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद अब इस मामले में कल 21 दिसंबर को फैसला आ सकता है।
उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में आज दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर कल सोमवार को कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था, जिस पर आज बहस हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई कल तक लिये टाल दी।
यह भी पढ़ें |
कोरोना का असर: 28 मार्च तक यूपी की सभी जिला अदालतें को बंद करने का आदेश
कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना। राज्य सरकार इसी आधार पर नगर निकाय में सीटों का आरक्षण भी जारी कर चुकी है।
बता दें कि यूपी में नगर निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो रहा है। इस बार 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिये प्रदेश के नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के लिये चुनाव होना है।
यह भी पढ़ें |
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छोटी कर्बला कब्रिस्तान पर अतिक्रमण मामले में प्रशासन को दिये ये निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका के कारण मामला अभी तक फंसा हुआ था।