यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर टला फैसला, कल भी होगी सुनवाई, जानिये ये अपेडट
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुरूवार को भी सुनवाई हुई लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं आ सका। पढ़िये डाइनामाइठ न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुरूवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। लेकिन आज भी इस मामले पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ सका। कल शुक्रवार को भी कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही चुनाव की अधिसूचना पर कल तक रोक जारी रहेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ लगातार पिछले तीन दिनों से निकाय चुनावों में आरक्षण के मामले पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले बुधवार को भी कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई थी लेकिन कोर्ट में फैसला टल गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव के नोटिफिकेश पर लगी रोक को आज गुरूवार तक एक दिन लिये बढ़ा दिया था, जो अब तक शुक्रवार तक जारी रहेगी।
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इससे पहले हुई सुनवाई के बाद भी कोर्ट ने नोटिफिकेश पर लगी रोक को एक-एक दिन के लिये बढ़ाया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ मे आज दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित स्टे को एक दिन यानी आज तक के लिए बढ़ा दिया था।
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अदालत के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर सोमवार को कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था। अपने इस जवाब में सरकार ने 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना। राज्य सरकार इसी आधार पर नगर निकाय में सीटों का आरक्षण भी जारी कर चुकी है।