यूपी निकाय चुनाव: सीएम योगी ने दिया OBC आरक्षण पर आयोग गठन करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है सरकार
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आऱक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने ओबीसी आऱक्षण पर आयोग गठन करने का आदेश दे दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार को ओबीसी आरक्षण को लेकर अलग से आयोग गठन करने को कहा है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी की योगी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठन करने के निर्देश दे दिये हैं।
योगी सरकार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिये गये आदेश के खिलाफ जरूरत पड़ने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। इसके साथ ही योगी सरकार ने ये कहा कि यूपी नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। सरकार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिये जल्द आयोग गठित किया जायेगा।
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बता दें कि हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन सीटों को सरकार द्वारा ओबीसी घोषित किया गया है, उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा और ऐसी सीटें सामान्य श्रेणी में होंगी।
कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं होगा। हाईकोर्ट ने सरकार के आरक्षण के ड्राफ्ट को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जिन सीटों को सरकार द्वारा एससी आरक्षण घोषित किया गया था वे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जाति के लिए ही रिजर्व रहेंगी। कोर्ट ने 87 पेज का जजमेंट दिया है।
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