इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, पुराने नियम पर ही होगी पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों की भर्ती

डीएन संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश सुनाते हुए पुलिस विभागों में मृतक आश्रितों को खुशखबरी दी है जानिए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस विभागों में मृतक आश्रित कोटे के तहत उपनिरीक्षकों की भर्ती पुरानी नियमावली के तहत ही की जायेगी हाईकोर्ट ने इस दौरान एकल न्यायपीठ के इस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को खारिज भी कर दिया।

प्रदेश सरकार ने 19 अगस्त 2015 को नयी नियमावली लागू कर भर्ती प्रक्रिया की शर्तों में कुछ बदलाव कर दिये थे संशोधन लागू होने से पहले आवेदन कर चुने अभ्यर्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी याचिकाकर्ता विक्रांत तोमर और अन्य के अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर सर्विस रूल्स 08 के तहत हर अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य थी प्रदेश सरकार द्वारा लागू नयी नियमावली से इसका समय घटाकर बीस मिनट कर दिया गया था।


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एकल पीठ ने इस निर्णय को खारिज करते हुए पुराने नियम से भर्ती कराने का आदेश दिया था इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दाखिल की न्यायमूर्ति वी.के.शुक्ला और न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी की खण्डपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए पुरानी नियमावली के तहत भर्ती करने का आदेश दिया है










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