राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिये पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गयी थी। पूरी खबर..
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया है। इसके साथ ही राम मंदिर के लिये भूमि पूजन में कानूनू अड़चन भी खत्म हो गयी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते है कि इस दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका राजधानी दिल्ली के साकेत गोखले ने दाखिल की थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को अर्जी लिखकर अपनी पीआईएल भेजी थी।
पीआईएल में कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिये भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है।
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