Maharashtra: दिव्यांग कर्मचारियों के पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण की मंजूरी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सेवारत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सेवारत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी।
दिसंबर 2022 में, महाराष्ट्र दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना था।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि पदोन्नति में दिव्यांगों को आरक्षण देने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय की तर्ज पर लिया गया है।
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मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि सामान्य और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सामान्य श्रेणी के तहत उनके लिए आरक्षित पदों के वास्ते ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ प्रमाणपत्र पेश करने की जरूरत नहीं है।
मंत्रिमंडल ने कृषि पंप के लिए निर्बाध और सतत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते ‘‘मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर योजना’’ के तहत 30 फीसदी ‘कृषि फीडर’ को सौर ऊर्जा के तहत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।