मप्र में धार्मिक स्थलों पर स्वीकार्य सीमा से तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक

डीएन ब्यूरो

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को एक निर्देश जारी कर धार्मिक स्थलों पर स्वीकार्य डेसिबल स्तर से अधिक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक (प्रतिनिधि छवि)
तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक (प्रतिनिधि छवि)


भोपाल: मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को एक निर्देश जारी कर धार्मिक स्थलों पर स्वीकार्य डेसिबल स्तर से अधिक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. राजेश राजोरा ने  बताया कि सुबह पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले यादव की ओर से जारी किया गया यह पहला आदेश है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के आधार पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश भी तत्काल कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए थे।

अधिकारी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर संगीत बजाने वाले लाउडस्पीकर और डीजे सिस्टम के ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक उड़नदस्ते की तैनाती की जायेगी।

यह भी पढ़ें | मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव को चुनना सबसे अच्छा कदम: प्रदेश भाजपा प्रमुख

इस बीच, पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक करते हुए यादव ने खुले स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के लिए खाद्य विभाग, पुलिस और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा 15 से 31 दिसंबर तक एक अभियान चलाया जाएगा।

मंत्रिमंडल बैठक में नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए।

मंत्रिमंडल ने एकल-खिड़की सुविधा के माध्यम से ‘नामांतरण’ (संपत्ति शीर्षक का हस्तांतरण) की सुविधा के लिए एक जनवरी, 2024 से राज्य के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील योजना को लागू करने का भी निर्णय लिया।

यह भी पढ़ें | मध्य प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, IAS राघवेंद्र कुमार सिंह बने सीएम मोहन यादव के प्रमुख सचिव

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं के साथ ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यादव ने पुलिस अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जमानत पर छूटा व्यक्ति अगर दोबारा अपराध करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाए और उसे जेल भेज दिया जाए।

मंत्रिमंडल ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बोनस 3,000 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का भी फैसला किया। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बारे में वादा किया था।










संबंधित समाचार