यूपी की बड़ी खबर: वकीलों की हड़ताल खत्म, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल की शिकायत पर विशेष समिति गठित करने का दिया आदेश

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य में चल रहे वकीलों का विरोध प्रदर्शन और हड़ताल फिलहाल खत्म हो गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

हापुड़ लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन
हापुड़ लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज समेत यूपी बार काउंसिल की शिकायत पर विचार करने के लिए मौजूदा हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में शनिवार को एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही यूपी चल रहे वकीलों का विरोध-प्रदर्शन और हड़ताल भी फिलहाल खत्म हो गई। माना जा रहा है कि इस नये फैसले के बाद से यूपी के वकील सोमवार से अपना अदालती कामकाज करना शुरू कर सकते हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल द्वारा दायर एक आवेदन पर शनिवार को 6 सदस्यीय विशेष समिति (एसआईटी) गठित करने का आदेश पारित किया। इस समिति को 15 सितंबर तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिला हापुड में हुई घटना के संबंध में विभिन्न शिकायतें उठाई गई हैं, जिसके संबंध में वर्तमान जनहित याचिका पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। इसके बाद अदालत ने यूपी बार काउंसिल के शिकायत पर एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि हम घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से ही गठित एसआईटी को निर्देश देते हैं कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था, घटना के संबंध में वकीलों द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दे।

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इस मामले पर अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी। 15 सितंबर की सुनवाई के बाद अधिवक्ता इस मामले में अपनी अगली योजना का खुलासा कर सकते हैं।

 










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