यूपी के बिकरु कांड से जुड़ी बड़ी खबर: खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से इन शर्तों पर दी जमानत
उत्तर प्रदेश में दिल दहलाने वाले कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पढ़िये डाइनामाइठ न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: कानपुर के दिल दहलाने वाले बिकरू कांड के मास्टरमाइंड और मुठभेड़ में मारे गये विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने खुशी दुबे के जमानत को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुशी दुबे को सशर्त जमानत दे दी है। अब वह जेल से बाहर आ सकेगी। यूपी सरकार ने खुशी दुबे के जमानत को विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने खुशी दुबे को हर सप्ताह थाने में हाजिरी लगाने जैसी शर्तों के साथ जमानत दी है।
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जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिकरू कांड के समय खुशी दुबे नाबालिग थी, इसलिये उसे ज्यादा जेल में रखने का ज्यादा औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि इस केस में अभी फिलहाल ट्रायल चल रहा है। इसलिये उसे जमानत दी गई।
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यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुशी दुबे को जमानत देने का विरोध किया गया। यूपी सरकार ने कोर्ट से उसे रिहा न करने की मांग की। यूपी सरकार ने कहा कि उसकी जेल की रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। अन्य कैदियों के साथ खुशी लड़ाई-झगड़ा करती रहती है।
यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि खुशी दुबे की रिहाई से विकास दुबे का गैंग फिर सक्रिय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त खुशी दुबे नाबालिग थी और अब वह बालिग हो चुकी है। अभी केस में ट्रायल चल रहा है। ऐसे में उसे जेल में रखने का ज्यादा औचित्य नहीं बनता। इसी आधार पर कोर्ट ने उसे जमानत दी।