महिला की हत्या कर शव के टुकड़ों को कुकर में पकाने का मामला: पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया
महाराष्ट्र पुलिस ने उस महिला की हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है जिसके शव के टुकड़ों को उसके लिव-इन पार्टनर ने मुंबई के बाहरी हिस्से में स्थित किराए के फ्लैट में कथित रूप से प्रेशर कुकर में डालकर पकाया था। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
ठाणे: महाराष्ट्र पुलिस ने उस महिला की हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है जिसके शव के टुकड़ों को उसके लिव-इन पार्टनर ने मुंबई के बाहरी हिस्से में स्थित किराए के फ्लैट में कथित रूप से प्रेशर कुकर में डालकर पकाया था। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक आरोपी मनोज साने (56) के वकील अतुल सरोज ने बताया कि मीरा-भयंदर, वसई विरार पुलिस ने पांच सितंबर को ठाणे में एक मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है।
उन्होंने बताया कि अदालत अब आरोपी के खिलाफ आरोप तय करेगी जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी।
आरोप पत्र में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं, इस बात की तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी।
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ठाणे जिले में नया नगर इलाके में एक फ्लैट में साने अपनी लिव-इन पार्टनर सरस्वती वैद्य (34) के साथ रहता था। जून के पहले हफ्ते में पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि उसके फ्लैट से बदबू आ रही है।
पुलिस कर्मी फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ घर में घुसे तो पुलिस को वैद्य के शव के कुछ हिस्से मिले। फ्लैट में शव के कुछ अंगों को प्रेशर कुकर में उबाला गया था और यहां तक कि कुछ हिस्सों को भूना तक गया था।
प्राथमिकी के मुताबिक, साने ने चार जून को वैद्य की हत्या कर दी थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके आरी से टुकड़े कर दिए थे। उसके मुताबिक, शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया गया था और कुछ टुकड़ों को भूना गया था।
जुर्म के खुलासे ने दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादों को ताज़ा कर दिया था।
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पुलिस हिरासत में साने ने दावा किया कि वैद्य की मौत ज़हर की वजह से हुई थी जिसके बाद वह घबरा गया था और उसने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की।
साने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था।