आईएफसीआई धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने इरा हाउसिंग के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
सीबीआई ने आईएफसीआई में 331 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी मामले में इरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स और उसके निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
नई दिल्ली: सीबीआई ने आईएफसीआई में 331 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी मामले में इरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स और उसके निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
इसके साथ ही एक विशेष अदालत ने इस मामले में मुकदमा शुरू करने की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी और उसके अधिकृत प्रतिनिधि दिल्ली स्थित उद्योगपति हेम सिंह भराना के अलावा 13 अन्य व्यक्तियों एवं कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू करने के लिए सभी आरोपियों को 14 अगस्त को तलब किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने भराना और अन्य आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपियों ने भ्रामक तथ्य और गलत सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके बेईमानी से आईएफसीआई लिमिटेड को सावधि ऋण देने के लिए प्रेरित किया।
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सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने साजिश के तहत सावधि कर्ज जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था, उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया।
एजेंसी ने कहा, ''इस तरह आपराधिक साजिश के तहत उन्होंने आईएफसीआई लिमिटेड को धोखा दिया और खुद गलत लाभ लेते हुए आईएफसीआई लिमिटेड को 331 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।''