नारदा स्टिंग की सीबीआई जांच के आदेश

डीएन ब्यूरो

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नारदा स्टिंग ऑपरेशन की प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय


कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नारदा स्टिंग ऑपरेशन की प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति निशिता महात्रे और न्यायमूर्ति टी. चक्रवर्ती की सदस्यता वाली खंडपीठ ने सीबीआई को 72 घंटे के भीतर अपनी प्राथमिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।  (आईएएनएस)

यह भी पढ़ें | मथुरा के जवाहरबाग कांड में हुई 28 मौतों की जांच सीबीआई के हवाले










संबंधित समाचार