सहकारी सोसाइटी भूमि धोखाधड़ी: ईडी ने पीएमएलए मामले में इंदौर के व्यवसायी को गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 1000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सहकारी भूमि की कथित अवैध बिक्री से संबंधित धनशोधन मामले में शहर (इंदौर) के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 1000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सहकारी भूमि की कथित अवैध बिक्री से संबंधित धनशोधन मामले में शहर (इंदौर) के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक जैन मड्डा को तीन जून को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था।
ईडी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन का यह मामला सिसोदिया द्वारा बिल्डर्स और डेवलपर्स की मिलीभगत से आवास सहकारी समितियों की भूमि की अवैध बिक्री के आरोप में इंदौर पुलिस की ओर से दर्ज कुछ प्राथमिकियों से उत्पन्न हुआ है।
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ईडी की जांच में पाया गया कि कई लोगों ने मिलीभगत करके इंदौर में सहकारी समितियों से संबंधित प्रमुख भूमि के बड़े हिस्से को अवैध रूप से बेच दिया।
बयान में कहा गया है, ‘‘आज की तारीख में इन जमीनों का बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।’’
एजेंसी ने पहले सिसोदिया और अन्य आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली थी और लगभग 91.21 लाख रुपये नकद जब्त किए थे।
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