Combacting COVID-19: आरोग्य सेतु ऐप के बिना सिक्किम में प्रवेश नहीं

डीएन ब्यूरो

देश में कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप से अब तक अछूता राज्य सिक्किम में प्रवेश के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होने को अनिवार्य कर दिया गया है तथा राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयों में प्रवेश के लिए इसे सबसे कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

फाइल फोटो
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गंगटोक: देश में कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप से अब तक अछूता राज्य सिक्किम में प्रवेश के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होने को अनिवार्य कर दिया गया है तथा राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयों में प्रवेश के लिए इसे सबसे कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

अब तक घरों से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सोमवार से अपने कार्यालयों में इस ऐप के प्रयोग किये जाने की संभावना है। राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब तक अपने घरों से काम कर रहे थे।  अंतर राज्यीय सीमाओं पर कोरोना वायरस से जूझ रही राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के मोबाइल फोन में इस ऐप के होने की अनिवार्यता लागू कर दी है। 

गौरतलब है कि लोगों को कोरोना वायरस बीमारी संक्रमण के बारे में जागरूक करने और नजदीकी खतरों से आगाह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने विशिष्ट आरोग्य सेतु ऐप जारी किया है। इस ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर) में तैयार किया गया है तथा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे जारी किया गया है। 

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कोरोना के खिलाफ जंग वाली इस ऐप ‘आरोग्‍य सेतु में उपयोग करने वाले की निजता प्रभावित न हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। उपयोगकर्ता के पॉजिटिव कोरोना वायरस टेस्‍ट अथवा संक्रमित के संपर्क में आने संबंधी जानकारियां इस ऐप के जरिए सिर्फ सरकार संग साझा हो सकेंगी, ताकि जरूरतमंद को वक्त पर इलाज मिल सके। यह जानकारियां किसी अन्य तीसरे के साथ साझा नहीं होंगी।

सिक्किम पूर्वी के जिलाधिकारी राज यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से अरोग्य सेतु के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप स्थापित नहीं करने वाले किसी भी वाहन चालक को अनुमति जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी अपने आदेश में कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बगैर इस ऐप के 20 अप्रैल के बाद रंगपो चेकपोस्ट को पार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि ड्यूटी फिर से शुरू करने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करने की अनिवार्यता होगी तथा कार्यालय प्रभारियों काे भी यह सुनिश्चित करना होगा। प्रखंड विकास अधिकारी और जिला पंचायतों के सदस्यों को भी आम लोगों को इस ऐप के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि सिक्किम अब तक कोरोना के प्रकोप से मुक्त है और वहां कोई भी पॉजिटीव मामला सामने नहीं आया है। (वार्ता)










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