यासीन मलिक पर पूर्व गृह मंत्री की बेटी के अपहरण और वायुसेना के कर्मचारी की हत्या का चलेगा मुकदमा, केस ट्रांसफर याचिका खारिज, कांग्रेस नेता ने की तारीफ
पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटी को अगवा करने वाले 30 साल पुराने मामले में यासीन मलिक पर अब मुकदमा चलेगा। यासीन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसे एनआईए ने आतंकवाद और अलगाववादी संगठनों को धन मुहैया कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
नई दिल्ली: अलगाववादी विचारधारा वाले जेकेएलएफ के प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ वायुसेना के कर्मचारी की हत्या और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अगवा करने के तकरीबन 30 साल पुराने मामले में अब मुकदमा चलेगा।
वहीं यासीन मलिक के केस ट्रांसफर की याचिका को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। यह याचिका अपहरण और एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या मामले के केसों को ट्रांसफर करने के लिए लगाई गई थी।
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गौरतलब है कि मलिक के खिलाफ इन दोनों मामलों में एक मामला श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में 25 जनवरी 1990 को वायुसेना के एक अधिकारी की हत्या करने का है। वहीं, दूसरा मामला 1989 में सईद की बेटी रूबिया के अपहरण से संबद्ध है। सीबीआइ ने इस सिलसिले में अगस्त और सितंबर 1990 में दो आरोपपत्र दाखिल किए थे।
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मलिक के खिलाफ इन दोनों मामलों में एक मामला श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में 25 जनवरी 1990 को वायुसेना के एक अधिकारी की हत्या करने का है। वहीं, दूसरा मामला 1989 में सईद की बेटी रूबिया के अपहरण से संबद्ध है। सीबीआइ ने इस सिलसिले में अगस्त और सितंबर 1990 में दो आरोपपत्र दाखिल किए थे।
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कांग्रेस नेता पीसी चाको ने की यासीन मलिक की तारीफ
दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने कहा यासिन मलिक को गन प्वाइंट पर सरेंडर करने को कह रही है। ऐसे में कोई भी अपने आत्मसम्मान के लिए रिएक्ट करेगा जैसा कि यासिन मलिक ने किया। उसने जिस तरह का साहस दिखाया है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।