अदालत ने रिश्वत मामले में दिल्ली पुलिस के दो कर्मियों को मुकदमा चलाने का दिया निर्देश

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को दबाने के एवज में उससे रिश्वत लेने के आरोपी दिल्ली पुलिस के दो कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

अदालत ने रिश्वत मामले मुकदमा  चलाने का दिया निर्देश
अदालत ने रिश्वत मामले मुकदमा चलाने का दिया निर्देश


नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को दबाने के एवज में उससे रिश्वत लेने के आरोपी दिल्ली पुलिस के दो कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने निर्देश दिया कि विजय सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) जौहरी सिंह और हेड कांस्टेबल प्रदीप भारद्वाज के खिलाफ रिश्वत एवं आपराधिक साजिश के आरोप लगाए जाएं।

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विजय सिंह ने दावा किया था कि आरोपियों ने बारा हिंदू राव थाने में उसके खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को दबाने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से उसने 6,000 रुपये का भुगतान किया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपियों ने बाकी राशि के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने सतर्कता शाखा में शिकायत की।

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अदालत ने नौ जून को पारित अपने आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। वहीं, आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।










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