अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि की शिकायत मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को दिया ये निर्देश

डीएन ब्यूरो

यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को शहर पुलिस को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जांच करने का निर्देश दिया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फ़ाइल)
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फ़ाइल)


नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को शहर पुलिस को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जांच करने का निर्देश दिया।

कथित संजीवनी सहकारिता घोटाले पर बयान को लेकर गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि की शिकायत दायर की थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने संबंधित संयुक्त पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि ‘‘मामले की या तो खुद जांच करें या किसी अधिकारी से कराएं, जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो और फिर 25 अप्रैल को जांच रिपोर्ट जमा की जाए।’’

यह भी पढ़ें | Kanjhawala Case: दिल्ली पुलिस को अदालत का निर्देश, एक अप्रैल तक दाखिल करें आरोप पत्र

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विधायी अधिकार क्षेत्र (इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि आरोपी इस अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर रह रहा है) पर भी ध्यान देते हुए यह अदालत मामले में दिल्ली पुलिस के माध्यम से जांच का आदेश देती है। मामले की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए निर्देश दिया जाता है कि संबंधित संयुक्त आयुक्त जांच पर निगरानी रखेंगे।’’

न्यायाधीश ने कहा कि तीन प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए जांच होनी चाहिए। ये प्रश्न हैं, क्या आरोपी गहलोत ने संजीवनी घोटाले में शिकायतकर्ता शेखावत को ‘एक आरोपी’ कहा था, क्या गहलोत ने कहा था कि संजीवनी घोटाले में शेखावत के खिलाफ आरोप साबित होते हैं और क्या शेखावत एवं उनके परिवार के सदस्यों को घोटाले की जांच में ‘एक आरोपी’ बनाया गया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने चार मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने घोटाले में भाजपा नेता की भूमिका का आरोप लगाकर उनकी मानहानि की।

यह भी पढ़ें | मानहानि मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की याचिका खारिज

शिकायत में दावा किया गया, ‘‘उनकी (शेखावत की) साख को अपूरणीय क्षति पहुंची है।’’

शिकायत में आरोप है कि गहलोत अपमानजनक बयान दे रहे हैं, शेखावत की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके राजनीतिक कॅरियर को प्रभावित कर रहे हैं।

संजीवनी क्रेडिट सहकारी समिति लिमिटेड में हजारों निवेशकों ने कथित रूप से 900 करोड़ रुपये गंवा दिये। राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान समूह (एसओजी) अगस्त 2019 से मामले की जांच कर रहा है।










संबंधित समाचार