अदालत ने आजमगढ़ में मदरसों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट रद्द करने से इनकार किया

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नवंबर पेश की गई एसआईटी की उस रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है जिसमें पाया गया था कि आजमगढ़ जिले में 313 मदरसों में से 219 केवल कागजों पर संचालित किए जा रहे हैं।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मदरसों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट रद्द करने से इनकार किया
मदरसों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट रद्द करने से इनकार किया


प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नवंबर पेश की गई एसआईटी की उस रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है जिसमें पाया गया था कि आजमगढ़ जिले में 313 मदरसों में से 219 केवल कागजों पर संचालित किए जा रहे हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने आजगमढ़ के दो मदरसों अंजुमन सिद्दीकिया जामिया नूरुल उलूम और एक अन्य द्वारा दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

आरोप है कि कागज पर संचालित इन मदरसों ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत गलत ढंग से लाभ उठाए। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों को अध्यापक और विभिन्न विषय पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी।

यह भी पढ़ें | Lakhimpur: लखीमपुर हिंसा में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल की पांच हजार पन्नों की चार्जशीट

राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि मदरसों के खिलाफ विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसने 30 नवंबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष रखा गया।

उन्होंने कहा कि इस समिति ने 19 दिसंबर, 2022 को एक बैठक में विभिन्न मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा था।

वहीं, याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मदरसे के अधिकारियों को न तो एसआईटी की जांच में शामिल होने और न ही 19 दिसंबर, 2022 को पारित प्रस्ताव से पहले अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया गया।

यह भी पढ़ें | नरोदा गाम दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की एसआईटी की आलोचना, जानिये ये बड़ी वजह

 










संबंधित समाचार