न्यायालय ने इंटरनेट पर पाबंदी के संबंध में दिशानिर्देश लागू करने से जुड़ी याचिका की खारिज
उच्चतम न्यायालय ने राज्य द्वारा लगाए जाने वाले इंटरनेट प्रतिबंध पर उसके द्वारा जारी वर्ष 2020 के दिशा-निर्देशों को लागू करने के अनुरोध वाली एक अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राज्य द्वारा लगाए जाने वाले इंटरनेट प्रतिबंध पर उसके द्वारा जारी वर्ष 2020 के दिशा-निर्देशों को लागू करने के अनुरोध वाली एक अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास दिशा-निर्देशों को लागू कराने के लिए अन्य उपाय उपलब्ध हैं।
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10 जनवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर व्यापार करने की स्वतंत्रता संविधान के तहत संरक्षित है। अदालत ने तब जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत मिली प्रशासनिक शक्ति, जो चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाती है, का इस्तेमाल राय या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार के प्रयोग को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
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बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ‘‘हम निपटाए गए मामले को विविध आवेदनों के जरिए दोबारा शुरू करने की निंदा करते हैं। याचिका खारिज की जाती है।’’