महराजगंज: पत्नी को जलाकर मारने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा
महराजगंज जनपद के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता को जला कर मारने के मामले में आज उसके पति को न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िये पूरी खबर
महराजगंज: सोनौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामसभा नोनिया टोला सियरही के रहने वाले दीपक सिंह को अपनी पत्नी राधिका को जलाकर मार डालने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने धारा 304b एवं 498a आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कारावास के साथ ही साथ 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार वादिनी मुकदमा सुभागी देवी पत्नी सीताराम निवासी ग्रामसभा परतावल टोला मेंहाबार थानाश्यामदेउरवा ने थाना सोनौली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी बेटी राधिका का विवाह जून 2011 में दीपक सिंह पुत्र स्वर्गीय सरयू सिंह के साथ संपन्न हुआ था।
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विवाह के करीब 1 माह बाद वादिनी की पुत्री अपने मायका आई तथा अपने मां से बताई थी संदीप दूसरी जात का लड़का है और उसके साथ धोखे पूर्वक विवाह हो गया है। अब वह संदीप के घर नहीं जाएगी। दिनांक 29 अप्रैल 2012 को संदीप अपने साथ लोगों को लेकर वादिनी के घर गया तथा वादिनी की पुत्री राधिका को जबरिया गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। 30 अप्रैल 2012 को अपने पत्नी को जलाकर मार डाला और लाश का अंतिम संस्कार कर दिया।
दिनांक एक मई 2012 को वादिनी को पता चला उसकी पुत्री को संदीप ने जला कर मार डाला है तथा घर से फरार है। सूचना पर थाना सोनौली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई है।
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