Crime in UP: गर्दन काट कर रेलवे स्टेशन के शौचालय की टंकी में छिपाने वाले हत्यारे का अपराध सिद्ध, मिली ये सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित व्यक्ति की गर्दन काट कर उसकी हत्या कर लाश को रेलवे स्टेशन के शौचालय की टंकी में छिपा देने के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित व्यक्ति की गर्दन काट कर उसकी हत्या कर लाश को रेलवे स्टेशन के शौचालय की टंकी में छिपा देने के मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार बिंद और अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/ जनजाति) असद अहमद हाशमी की अदालत ने यह सजा सुनाई।

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घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया, ' सुरयावा रेलवे स्टेशन के एक शौचालय की टंकी में अगस्त 2012 में सुरवाया थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर इलाके के राम लौलरख गौतम की गर्दन अलग और शरीर अलग दो हिस्सों में लाश मिली।

अभियोजकों ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों राजन, दीपक और राजकुमार के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की और उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। घटना के बाद से राजन और दीपक की मौत हो चुकी है।

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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राजकुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया।










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