Crime News: नाबालिग को बनाया अपनी हवस का शिकार, फिर उतारा मौत के घाट, जानें क्या हुआ आरोपी के साथ

डीएन ब्यूरो

जयपुर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म एवं उसकी हत्या करने के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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जयपुर: जयपुर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म एवं उसकी हत्या करने के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जयपुर की पॉक्सो अदालत (द्वितीय) ने अभियुक्त (जो अवयस्‍क है) को दोषसिद्ध करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 363, 364 व 377 तथा पॉक्सो अधिनिम की धारा 5(एम)/6 के तहत अध‍िकतम कठोर आजीवन कारावास सहित कुल 63000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अधिकारियों ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि घटना चार जुलाई 2022 की है। नौ साल की बच्ची घर के बाहर बाड़े में निर्वस्त्र, लहूलुहान मिली थी, उसकी गर्दन कटी हुई थी और बच्ची के पिता ने एक नाबालिग युवक के खिलाफ दुष्कर्म एवं हत्या के आरोप में मामला दर्ज करवाया था।

पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मुल्जिम बालक की उम्र 16 वर्ष 7 माहीने पाए जाने पर न्यायालय किशोर बोर्ड में चार्जशीट दाखिल की गई।

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न्यायालय किशोर बोर्ड द्वारा अपने आदेश (23-08-2022) में अभियुक्त बालक को वयस्क मानते हुए पत्रावली विचारण हेतु पॉक्सो अदालत जयपुर में भिजवा दी गई।

इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। 










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