Toolkit Case: टूलकिट मामले में दिशा रवि को मिली सशर्त जमानत, भरना होगा एक लाख का मुचलका

डीएन संवाददाता

टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई दिशा रवि को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

पटियाला हाउस कोर्ट से दिशा को जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट से दिशा को जमानत


नई दिल्ली: टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई दिशा रवि को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। दिशा रवि को मंगलावर को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायाधीश ने दिशा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

सोमवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि दिशा रवि ने सारे आरोप शांतनु-निकिता पर डाल दिए हैं, ऐसे में वो उन तीनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत को जूम मीटिंग की जानकारी दी गई, जिसका संबंध टूलकिट बनाने और आगे बढ़ाने से है। इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा रवि की रिमांड एक दिन बढ़ा दी थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश करने और सुनवाई के बाद दिशा रवि को जमानत दे दी गई। 

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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। आज अदालत ने दिशा रवि को सशर्त जमानत दे दी है।

इस मामले एक और आरोपी निकिता जैकब को हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिला हुआ है। 

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