Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी मामले में पांच आरोपियों की जमानत खारिज, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

शहर की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

(फाइल फोटो )
(फाइल फोटो )


नयी दिल्ली: शहर की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए उचित आधार नहीं है।

यह भी पढ़ें | सिख विरोधी दंगों में हत्या के मामले में जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर जानिये ये बड़ा अपडेट

धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था।

यह भी पढ़ें | आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

 










संबंधित समाचार