दिल्ली आबकारी 'घोटाला': अदालत ने आप के विजय नायर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को शुक्रवार को चिकित्सा के आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

विजय नायर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत
विजय नायर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत


नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को शुक्रवार को चिकित्सा के आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने नायर को राहत देते हुए कहा कि अदालत के समक्ष रखी गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, आरोपी को ‘तत्काल’ चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है।

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न्यायाधीश ने दो लाख रुपये के जमानती बॉण्ड और इतनी ही राशि के मुचलके की शर्त पर राहत दी।

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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उपरोक्त अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करेगा और मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, न ही वह ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा।’’

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अदालत ने नायर को निर्देश दिया कि वह इस मामले के किसी भी सह-अभियुक्त, संदिग्ध या गवाह से न मिलेगा, न बात करेगा।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘वह किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा या किसी भी प्रकृति का कोई अपराध नहीं करेगा और इलाज के लिए उसे दी गई अंतरिम जमानत का वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग नहीं करेगा।’’

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नायर को मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस का विस्तार किया गया।










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