दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को जमानत देने से इनकार किया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक छात्रा से कई बार बलात्कार करने के आरोपी एक शिक्षक की जमानत याचिका सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि फॉरेंसिक साक्ष्य और पीड़िता के बयान पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल)
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल)


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक छात्रा से कई बार बलात्कार करने के आरोपी एक शिक्षक की जमानत याचिका सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि फॉरेंसिक साक्ष्य और पीड़िता के बयान पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के डीएनए जांच के दौरान लड़की से एकत्र किए नमूनों से संबंधित सामग्री पर पाए गए डीएनए से मेल खाता है।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा, ‘‘यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता और अभियोजन के बीच बातचीत केवल एक शिक्षक और एक छात्र की थी, यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि डीएनए क्यों मेल खाता है।’’

यह भी पढ़ें | उच्च न्यायालय ने नाबालिग दोस्त का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी युवक को जमानत दी

उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र किया है जिसमें याचिकाकर्ता व्यक्ति और पीड़िता एक साथ एक होटल के कमरे में प्रवेश करते दिख रहे हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, व्यक्ति और लड़की परिचित थे क्योंकि वह उसका स्कूल शिक्षक था और उसे ट्यूशन भी पढ़ाता था। लड़की ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे कई बार बलात्कार किया और ऐसी कुछ घटनाएं तब हुईं जब वह नाबालिग थी।

लड़की के मुताबिक जनवरी 2022 में वह बालिग हुई और यौन शोषण की आखिरी घटना उसी साल जून में हुई थी।

यह भी पढ़ें | बीजेपी नेता शाहनवाज पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानिये क्या है पूरा मामला

 










संबंधित समाचार