दिल्ली दंगे: आरोपी ने सुनवाई में देरी का दावा करते हुए जमानत मांगी
उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक हैड कांस्टेबल पर कथित रूप से पिस्तौल तानने वाले आरोपी ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत की गुहार लगाते हुए दावा किया कि सुनवाई में बहुत देरी हुई है।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक हैड कांस्टेबल पर कथित रूप से पिस्तौल तानने वाले आरोपी ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत की गुहार लगाते हुए दावा किया कि सुनवाई में बहुत देरी हुई है।
आरोपी शाहरुख पठान ने कहा कि पिछले एक साल तीन महीने में मामले में 40 में से केवल दो गवाहों से पूछताछ की गयी है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष दलीलें रखी गयीं जिन्होंने मामले में अगली सुनवाई दो मई को करना तय किया और पुलिस तथा पठान के वकीलों को अपनी संक्षिप्त लिखित दलीलें जमा करने को कहा।
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पठान के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि दिसंबर 2021 में मामले में आरोप तय किये गये थे, लेकिन अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों से अब तक पूछताछ की गयी है।
वकील ने कहा कि उन्होंने जनवरी 2022 में जमानत याचिका दायर की थी और यह एक साल से अधिक समय से लंबित है।
दिल्ली पुलिस ने मार्च 2022 में जमा अपनी स्थिति रिपोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी की आपराधिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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पठान को तीन मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया था और वह इस समय यहां जेल में बंद है।