देवरिया: आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्र की मौत के मामले में ठेकेदार गिरफ्तार

डीएन ब्यूरो

देवरिया के थाना क्षेत्र के मेहरौना में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में मेस का संचालन करने वाले ठेकेदार का ठेका छात्र शिवम की मौत के बाद रद्द कर गिरफ्तार कर लिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट



देवरिया: थाना क्षेत्र के मेहरौना में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय (School) में विषाक्त भोजन से जुड़े में मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विद्यालय में मेस का संचालन करने वाले ठेकेदार को रविवार को गिरफ्तार (Arrested) कर लिया गया। इसके साथ ही ठेकेदार का ठेका भी रद्द कर दिया गया है। विषाक्त भोजन से छात्र शिवम की मौत हो गई थी, जबकि कई छात्र बीमार पड़ गये। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पुलिस ने ठेकेदार (Contractor) राजेश गुप्ता (Rajesh Gupta) के विरुद्ध बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज (FIR) कराई गई थी। यह प्राथमिकी डीएम के आदेश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दर्ज कराई। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी जिसके बाद रविवार को ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद विद्यालय के स्टॉफ में हड़कंप मच गया है।

DM ने दिये थे सख्त कार्रवाही के निर्देश

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जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना में पांच अगस्त को फूड प्वाइजनिंग की घटना के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने मेस के ठेकेदार राजेश गुप्ता के विरुद्ध बरियारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही मेस का ठेका निरस्त कर दिया गया है। मेस के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

सात अक्टूबर को हुआ था टेंडर

समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जेम पोर्टल से सात अक्टूबर 2022 में वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए मेसर्स कन्हैया इंटरप्राइजेज को हॉस्टल के छात्रों के लिए भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराना था। फिर 2023-24 में भी इसी फर्म को भोजन और नाश्ता आपूर्ति के लिए चयनित किया गया।

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इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी

थानाध्यक्ष बरियारपुर डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी। उनकी तहरीर पर ठेकेदार राजेश गुप्ता मेसर्स कन्हैया इंटरप्राइजेज के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105, 125, 223, 271 और 272 में केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।










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