Ration Card: राशन कार्ड धारकों से जुड़ी बड़ी खबर, करवा लें ये काम, उल्लंघन पर गंभीर परिणाम
खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। जो प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा, उसका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली: खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड को लेकर नई सख्ती दिखाई है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी अधिकारियों और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों को बुधवार को आदेश दिया है कि उन्हें घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों के हर सदस्य का ई-केवाईसी करना होगा।
राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा नाम
डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार, जो भी राशन कार्डधारक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा, उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। यह खास तौर पर पीले और गुलाबी राशन कार्डधारकों के लिए अनिवार्य है, जिनकी सूची 20 मार्च तक सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उपलब्ध करानी है।
इसके बाद 21 से 27 मार्च के बीच कार्डधारकों के प्रत्येक सदस्य के घर-घर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर कोई कार्डधारक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है।
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ई-केवाईसी प्रक्रिया
विभाग ने निर्देश दिया है कि इस अभियान के दौरान उन कार्डधारियों का नाम भी हटाया जाएगा जिनके परिवार में किसी मृत व्यक्ति का नाम है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को ई-केवाईसी प्रक्रिया में पीओएस मशीन का उपयोग करना होगा।
जो लोग अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, उनकी आंखों का स्कैन किया जाएगा। इसके लिए पूरे जिले में 126 आईरिस स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य
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खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सही पहचान सुनिश्चित करना है।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लाभार्थियों के बारे में सही जानकारी हो और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।