Excise Policy: ED की याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को दी है चुनौती

डीएन ब्यूरो

अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके दूसरे दिन ईडी ने हाईकोर्ट जाकर आदेश पर रोक लगवा दी थी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ED की याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
ED की याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट


नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। ईडी ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी ती, जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी।

न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ईडी की याचिका पर सुनवाई कर वाली थीं, लेकिन ईडी के वकील ने उन्हें सूचित किया कि उनकी याचिका पर अरविंद केजरीवाल का जवाब मंगलवार देर रात मिला था। इसलिए एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।

यह भी पढ़ें | अरविंद केजरीवाल को ED के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन, जानिये कब पेश होने का दिया आदेश

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ईडी के वकील ने कहा कि जवाब की कॉपी उन्हें मंगलवार रात को 11 बजे दे दी गई। वहीं, केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को जवाब की कॉपी दोपहर 1 बजे दी गई।

सिंघवी ने कोर्ट में मामले के बारे में बात करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए एक अलग समय निर्धारित किया जाना चाहिएं, क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है।

यह भी पढ़ें | CM अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में खा रहें हैं आलू पूरी, आम और मिठाई, इसलिए बढ़ रहा शुगर लेवल- ED का दावा

हालांकि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के जवाब की कॉपी एजेंसी को मंगलवार रात ही मिली थी। इसलिए उसने पढ़ने के लिए और जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मामले में मौजूद दस्तावेज उपस्थित वकील को दिए जाने चाहिए, न कि जांच अधिकारी को।

केजरीवाल के वकील ने ईडी के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ईडी मामले को लंबा खींचना चाहती है। इसलिए आग्रह है कि मामले की सुनवाई दिन में ही हो। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ईडी को मंगलवार को जवाबी प्रति दी गई थी और एजेंसी उस पर जवाब दाखिल करने की हकदार है। अदालत ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की।










संबंधित समाचार