चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

डीएन ब्यूरो

दुमका कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। जबकि पूर्व मुख्‍यमंत्री डॉ. जगन्‍नाथ मिश्र को इस मामले में बरी कर दिया गया।

 अदालत के बाहर लालू प्रसाद
अदालत के बाहर लालू प्रसाद


रांची: चारा घोटाला के दुमका कोषागार से जुड़े मामले में रांची की सीबीआइ कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को दोषी करार दिया गया। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। चारा घोटाले के इस मामले में 31आरोपियों के नाम है। रांची की सीबीआई अदालत ने लालू यादव के कोर्ट पहुंचने से पहले ही उन्हें दोषी करार दे दिया था।

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दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में अदालत ने आज 19 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया जबकि 12 को बरी कर दिया गया। दोषी करार दिये आरोपियों पर दुमका ट्रेजरी से 13 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है। 

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दोषी पाये गये लालू यादव समेत अन्य आरोपियों की सजा का ऐलान 21-23 मार्च के बीच किया जायेगा। बता दें कि चारा घाटोले से जुड़े 6 मामलों में अब तक लालू यादव को 4 केस में दोषी करार दिया गया है। 

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अदालत द्वारा दोषी करार दिये गये आरोपी- लालू यादव, रघुनंदन प्रसाद, आनंद कुमार सिंह,  अजीत कुमार वर्मा, राज कुमार, नंद किशोर, राजा राम,  महेंद्र सिंह वेदी, राजेन्द्र कुमार, फूलचंद और सरमेंद्र दास।

आज बरी होने वाले- पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, आरके राणा, एमसी सुवर्णो, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, अधीप चंद और महेश प्रसाद। 
 










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