गोरखपुर में हत्या के दोषी को 7 वर्ष का कारावास, "ऑपरेशन दोषसिद्धि" के तहत सख्त कार्रवाई
गोरखपुर: हत्या के मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा, गोरखपुर न्यायालय का फैसला पढिए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर

गोरखपुर: थाना शाहपुर क्षेत्र में वर्ष 2017 में दर्ज हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त राज किशोर दास को न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02 की अदालत ने सुनाया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन दोषसिद्धि" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय, थाना पैरोकार तथा मॉनिटरिंग सेल की कड़ी मेहनत के चलते अभियुक्त को सख्त सजा दिलाई गई।
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मामला और अदालत का फैसला
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार यह मामला थाना शाहपुर की एफआईआर संख्या 276/2017 से संबंधित है। इसमें अभियुक्त राज किशोर दास पुत्र मुख लाल दास, निवासी भटुडा, थाना नरकटिया, बिहार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 504 तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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एडीजीसी रमेश कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री रमेश कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके कारण अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली। गोरखपुर पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल बना है तथा न्याय की जीत हुई है।