Indian Army: सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति संबंधी नियमों में किया बदलाव
बदलाव के बाद तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस के पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें |
प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा- युवकों के पैरों में पड़ गए छाले, सरकारी भर्ती पर लटके हैं ताले
रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर कहा कि अब सरकार जनहित में जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाओं के सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के अधिकारी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है।
यह भी पढ़ें |
कांग्रेस बोली- महंगाई ने तोड़े सारे रिकार्ड, सरकार बात सुनने तक को तैयार नहीं