Uttar Pradesh: सिनेमाहॉल खोलने के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, प्रोटोकॉल नहीं मानने पर लिया जाएगा ये एक्शन

डीएन ब्यूरो

कल से देश के कई हिस्सों में सिनेमाहॉल खोले जा रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में खुलने वाले सिनेमाहॉल्स के लिए अलग से गाइडलाइन्स जारी की हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए क्या है जरूरी गाइडलाइन

कल से देशभर में खुलेंगे सिनेमाहॉल (फाइल फोटो)
कल से देशभर में खुलेंगे सिनेमाहॉल (फाइल फोटो)


लखनऊः कल से देश भर में सिनेमाहॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कई नए गाइडलाइन्स जारी किए हैं। इसे ना मानने पर लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।

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6 फीट की दूरी
कंटेनमेंट जोन से बाहर मौजूद सिनेमाहॉल्स, थ‍िएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। सिनेमाहॉल्स के कॉमन एर‍िया और वेट‍िंग एर‍िया में हर एक व्यक्त‍ि को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है।

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लिया जाएगा एक्शन 
इस दौरान जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गाइडलाइन्स नहीं मानने पर IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक्शन लिया जाएगा।










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