Unlock 5: सिनेमाघरों को खोलने के लिए जारी किए नए गाइडलाइन्स, अब मानने होंगे ये नियम

डीएन ब्यूरो

अनलॉक-5 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस दौरान सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमाघरों को खोलने के लिए सरकार ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए क्या हैं सरकार द्वारा बनाए गए नए गाइडलाइन्स..

15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाहाल (फाइल फोटो)
15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाहाल (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः 15 अक्टूबर से भले ही सारे सिनेमाहॉल को खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है, लेकिन अब लोगों को कई नए नियमों का पालन करना पड़ेगा।

लॉकडाउन में पिछले लगभग 5 पहीने से सभी थ‍िएटर्स और मल्टीप्लेक्स बंद पड़े थें। जिसके कारण बॉलीवुड को भारी नुकासन सहना पड़ा था। अब 15 अक्टूबर से सिनेमाहॉल खोल दिए गए हैं।  इस दौरान सरकार ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। जानिए क्या हैं नए नियम। 

1. मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत ऑड‍ियंस के साथ ही खोला जाएगा।

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2. कोरोना के संदर्भ में जागरुक करने वाली 1 मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट, या तो शो से पहले, या मध्यांतर के बाद दिखाना जरूरी है

3. हॉल का टेंपरेचल संतुल‍ित रखा जाएगा।

4. सभी दर्शकों को मास्क लगाना जरूरी है।

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5. श‍िफ्ट और स्लॉट की अनाउंसमेंट की जाएगी।

6. वहीं सिंगल स्क्रीन थ‍िएटर में ज्यादा से ज्यादा ट‍िकट ख‍िड़की खोले जाएं, ताकि लोग एक जगह ना इकट्ठा हों।

7. हर शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना जरूरी है।










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