GST: पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर जानिये आईजीएसटी के नये नियम, ये प्रक्रिया होने वाली है बंद

डीएन ब्यूरो

पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के स्वत: वापसी की प्रक्रिया एक अक्टूबर से बंद हो जाएगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पान मसाला, तंबाकू पर स्वत
पान मसाला, तंबाकू पर स्वत


नयी दिल्ली: पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के स्वत: वापसी की प्रक्रिया एक अक्टूबर से बंद हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यातकों को अपने रिफंड दावों के साथ क्षेत्राधिकार कर अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी।

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ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू होंगे।

विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम का मकसद कर चोरी को रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि निर्यात किए जाने वाले सामानों का मूल्यांकन अधिक किया गया हो। ऐसी स्थिति में आईजीएसटी रिफंड की राशि भी बढ़ सकती है।

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रिफंड की अधिकारियों द्वारा स्वयं जांच यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्यांकन सर्वोत्तम तरीके से किया गया है और सभी चरणों में करों का भुगतान किया गया है।

जिन वस्तुओं के स्वत: आईजीएसटी रिफंड पर रोक लगाई गई है, उनमें पान मसाला, कच्चू तंबाकू, हुक्का, गुटखा, धूम्रपान मिश्रण और मेंथा तेल सहित अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ऐसी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी और उपकर लगता है।










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